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ITR: क्या आपने भी सबमिट कर दिया गलत ITR फॉर्म? चेक करें कितनी बार कर सकते हैं रिवाइज

Revised Income Tax Return: शुरुआत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किसी भी गलती या चूक को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल की जाती है। रिवाइज आईटीआर में अधूरी टैक्स रिटर्न, गलत इनकम डेटा या अनदेखी कटौतियां शामिल हो सकती हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 10, 2024 पर 7:21 PM
ITR: क्या आपने भी सबमिट कर दिया गलत ITR फॉर्म? चेक करें कितनी बार कर सकते हैं रिवाइज
क्या आपको पता है कि आप कितनी बार रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

Revised Income Tax Return: शुरुआत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किसी भी गलती या चूक को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल की जाती है। रिवाइज आईटीआर में अधूरी टैक्स रिटर्न, गलत इनकम डेटा या अनदेखी कटौतियां शामिल हो सकती हैं। आयकर अधिनियम 1961 की एक जरूरी प्रावधान धारा 139(5) है, जो आपको अपने शुरुआती रिटर्न में गलतियां या चूक पाए जाने पर रिवाइज आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। क्या आपको पता है कि आप कितनी बार रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

31 जुलाई 2024 है रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि

रिवाइज आईटीआर फाइल करना करना एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये आपको आईटीआर में सुधार करने और सटीक टैक्स रिटर्न जमा करने की गारंटी देने में सक्षम होता है। हालांकि, जान लें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए वेटिंगा चार्ज के बिना अपना आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।

आप कितनी बार रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकते हैं?

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