कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से 14.8 किलो सोना मिला, फॉरेन फ्लाइट से कितना ला सकते हैं गोल्ड-कैश? जानिये कस्टम के नियम

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का मामला भारत में सोने की तस्करी के बड़े मामलों में से एक बन गया है। यह मामला बताता है कि कैसे तस्कर कस्टम नियमों का उल्लंघन करके अवैध कारोबार करते हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है

अपडेटेड Mar 07, 2025 पर 8:15 AM
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कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का मामला भारत में सोने की तस्करी के बड़े मामलों में से एक बन गया है।

कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव का मामला भारत में सोने की तस्करी के बड़े मामलों में से एक बन गया है। यह मामला बताता है कि कैसे तस्कर कस्टम नियमों का उल्लंघन करके अवैध कारोबार करते हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी सोने की तस्करी में से एक मानी जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया, जब रान्या एयरपोर्ट सुरक्षा जांच से बस एक कदम दूर थीं। यहां जानिए क्या कहते हैं कस्टम के नियम कि फॉरेन से आते हुए कितना गोल्ड और कैश ला सकते हैं।

2.06 करोड़ रुपये के गहने और 2.67 करोड़ रुपये कैश बरामद

जांच एजेंसियों ने रान्या राव से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के गहने और 2.67 करोड़ रुपये कैश बरामद किए। इसके बाद उन्हें आर्थिक अपराध कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


हर बार एक जैसे कपड़े पहनकर सोना लाती थीं रान्या

जांच में सामने आया कि रान्या राव पिछले एक साल में 30 बार सऊदी अरब गईं और हर बार एक जैसे कपड़े पहनकर लौटती थीं। हर बार वह किलो के हिसाब से सोना लेकर भारत आती थीं। हैरानी की बात यह है कि वह सीनियर IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। रामचंद्र राव कर्नाटक राज्य पुलिस आवास विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर पोस्टेड हैं।

भारत में कस्टम नियम क्या कहते हैं?

भारत में 1962 का कस्टम अधिनियम आयात और एक्सपोर्ट ड्यूटी को नियंत्रित करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा ड्यूटी बोर्ड (CBIC) इस पूरे सिस्टम की देखरेख करता है। भारत आने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन जांच के बाद कस्टम जांच से गुजरना पड़ता है। इसके लिए दो चैनल होते हैं।

ग्रीन चैनल: जिन यात्रियों के पास कोई ड्यूटी योग्य या प्रतिबंधित वस्तु नहीं होती।

रेड चैनल: जिनके पास ड्यूटी योग्य या प्रतिबंधित वस्तुएं होती हैं।

अगर कोई यात्री ग्रीन चैनल से छिपाकर अवैध सामान लाने की कोशिश करता है तो उन्हें भारी जुर्माने, सजा और सामान की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।

कितना सोना लाया जा सकता है?

एक साल से विदेश में रहने वाले भारतीय यात्री अपने सामान में 20 ग्राम सोना (अधिकतम 50,000 रुपये तक) पुरुषों के लिए और 40 ग्राम (1,00,000 रुपये तक) महिलाओं के लिए बिना किसी ड्यूटी के ला सकते हैं। कम से कम 6 महीने विदेश में रहने वाले भारतीय यात्री भी कुछ शर्तों के साथ सोना ला सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य यात्री अपने बैग में सोना नहीं ला सकता।

कितना कैश ला सकते हैं?

फॉरेन करेंसी लाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अगर कैश करेंसी 5,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो या कुल फॉरेन करेंसी 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो, तो इसकी घोषणा करना जरूरी है। भारतीय करेंसी रुपये लाने पर प्रतिबंध है, लेकिन विदेश यात्रा से लौट रहे भारतीय अधिकतम 25,000 रुपये ला सकते हैं।

तस्करी पर कड़ी कार्रवाई

कस्टम अधिनियम के तहत, गलत जानकारी देना, छिपाकर सामान लाना या गलत घोषणा करना गंभीर अपराध हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकता है। भारी जुर्माने और सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में गिरफ्तारी और मुकदमा भी चलाया जा सकता है। गंभीर मामलों में आरोपी को नजरबंद भी किया जा सकता है।

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