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March End Deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें 7 जरूरी टास्क, चूके तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

March End Deadline: जरूरी है कि 31 मार्च से पहले उन कामों को पूरा कर लिया जाए, जिनके लिए मार्च एंड डेडलाइन है। मार्च खत्म होने के साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा। देश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Mar 15, 2026 पर 1:38 PM
March End Deadline: 31 मार्च से पहले निपटा लें 7 जरूरी टास्क, चूके तो उठाना पड़ सकता है नुकसान
देश में हर साल 31 मार्च कई कामों के लिए डेडलाइन होती है।

मार्च साल का एक अहम महीना माना जाता है। हर साल 31 मार्च कई कामों के लिए डेडलाइन होती है, विशेषकर टैक्स से जुड़े कामों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में मार्च महीने के साथ ही वित्त वर्ष भी खत्म हो जाता है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। इसलिए जरूरी है कि 31 मार्च से पहले उन कामों को पूरा कर लिया जाए, जिनके लिए मार्च एंड डेडलाइन है। आइए जानते हैं इस साल 31 मार्च किन कामों के लिए आखिरी तारीख है..

टैक्‍स सेविंग

इस वक्त देश में दो तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाएं (Tax Regime) लागू हैं- पुरानी परंपरागत और नई आयकर व्यवस्था। अगर व्यक्ति या HUF पुरानी आयकर व्यवस्था चुनता है तो वह आयकर अधिनियम के चैप्टर VIA के तहत अलग-अलग सेक्शंस जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80TTB, 80E, 80G आदि के अंतर्गत विभिन्न डिडक्शंस का फायदा ​लेकर अपनी टैक्स देनदारी घटा सकता है। पुरानी आयकर व्यवस्था चुनने वालों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्‍स सेविंग इनवेस्टमेंट कंप्लीट कर लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है।

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