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300 कर्मचारियों तक बिना सरकारी अनुमति छंटनी! कर्मचारियों की बढ़ेगी टेंशन

Labour Code Law: अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों की छंटनी, रिट्रेंचमेंट या फैक्ट्री, ऑफिस यूनिट बंद कर सकती हैं। ये लिमिट पहले सिर्फ 100 कर्मचारियों तक सीमित थी

Edited By: Sheetalअपडेटेड Nov 25, 2025 पर 3:49 PM
300 कर्मचारियों तक बिना सरकारी अनुमति छंटनी! कर्मचारियों की बढ़ेगी टेंशन
Labour Code Law: अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों की छंटनी, रिट्रेंचमेंट या फैक्ट्री, ऑफिस यूनिट बंद कर सकती हैं।

Labour Code Law: अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों की छंटनी, रिट्रेंचमेंट या फैक्ट्री, ऑफिस यूनिट बंद कर सकती हैं। ये लिमिट पहले सिर्फ 100 कर्मचारियों तक सीमित थी। यह तीन गुना बढ़ा हुई लिमिट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन सकती है।

इंडस्ट्री को मिलेगी राहत, कर्मचारियों में चिंता

इंडस्ट्री लंबे समय से यह मांग कर रही थी कि 100 वर्कर्स की सीमा पुरानी हो चुकी है और इससे कंपनियों को बढ़ने में दिक्कत आती है। नया कोड मिड-साइज यूनिट्स के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा माना जा रहा है। नया नियम कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब कंपनियां आसानी से छंटनी कर सकेंगी। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। हालांकि, इससे अब नौकरी की स्थिरता पर असर पड़ेगा।

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