Labour Code Law: अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों की छंटनी, रिट्रेंचमेंट या फैक्ट्री, ऑफिस यूनिट बंद कर सकती हैं। ये लिमिट पहले सिर्फ 100 कर्मचारियों तक सीमित थी। यह तीन गुना बढ़ा हुई लिमिट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन सकती है।
