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FY2020 का अपडेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है 31 मार्च, जानिए ITR फाइल नहीं करने पर क्या होगा

कई लोग किसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सुविधा दी है। फाइनेंस बिल 2022 में कहा गया था कि एसेसेमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 24, 2023 पर 5:18 PM
FY2020 का अपडेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है 31 मार्च, जानिए ITR फाइल नहीं करने पर क्या होगा
अगर आप ITR में किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं तो भी आप एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसलिए अगर आपने किसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या फाइल तो किया है, लेकिन उसमें किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 में अपटेडेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था।

कब तक फाइल किया जा सकता है अपडेटेड ITR?

संबंधित एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। इसलिए अगर आप किसी वजह से FY 2019-22 का ITR फाइल नहीं कर सकें हैं तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो पेनाल्टी और फीस नहीं लगेगी। लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 140बी के मुताबिक आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।

कितना लगता है अतिरिक्त टैक्स?

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