फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसलिए अगर आपने किसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या फाइल तो किया है, लेकिन उसमें किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 में अपटेडेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था।
