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RBI Autopay Rules: जानिए RBI के ऑटोपे नियमों का असर, कैसे बचाएं अपने कार्ड पेमेंट्स और सब्सक्रिप्शन

RBI Autopay Rules: RBI ने 2025 में ऑटोपे के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं, जिनमें ₹15,000 तक के आवर्ती भुगतानों के लिए बिना OTP के भुगतान की सुविधा होगी, जबकि इससे अधिक राशि के लिए OTP जरूरी होगा।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 09, 2025 पर 6:37 PM
RBI Autopay Rules: जानिए RBI के ऑटोपे नियमों का असर, कैसे बचाएं अपने कार्ड पेमेंट्स और सब्सक्रिप्शन

आधुनिक डिजिटल युग में, अपने OTT सब्सक्रिप्शन, मोबाइल बिल, बिजली बिल, या बीमा प्रीमियम का समय पर भुगतान करना एक चुनौती हो सकता है। RBI के नए ऑटोपे नियम की मदद से अब आप इन भुगतानों को बिना देर किए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑटोमैटिक करवा सकते हैं। ऑटोपे शुरू करना आसान है, आप इसे मर्चेंट की ऐप, वेबसाइट या अपने बैंक के प्लेटफॉर्म से एनेबल कर सकते हैं।

फिक्स्ड और वैरिएबल मैंडेट का फर्क

ऑटोपे के दो प्रकार होते हैं फिक्स्ड और वैरिएबल। फिक्स्ड मैनडेट में राशि स्थिर रहती है, जैसे कि मासिक OTT शुल्क। वैरिएबल मैनडेट में बिलिंग राशि हर महीने बदल सकती है जैसे बिजली और पानी के बिल। दोनों प्रकार के लेन-देन RBI के सख्त नियमों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राशि के अनुसार OTP की आवश्यकता होती है।

₹15,000 की लिमिट क्यों महत्वपूर्ण है?

यदि आपका मासिक या आवर्ती भुगतान ₹15,000 तक है, तो यह ऑटोमैटिक बिना OTP के हो सकता है। वहीं, ₹15,000 से अधिक रकम के लिए बैंक को आपको एक प्री-डेबिट नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य है, जिसमें आपको OTP द्वारा भुगतान की मंजूरी देनी होती है। कुछ विशेष भुगतान जैसे बीमा या म्यूचुअल फंड्स के लिए यह लिमिट ₹1 लाख तक बढ़ा दी गई है।

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