इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस मिलते हैं। लीव ट्रैवल अलाउन्स (LTA) इनमें से एक है। इसमें अगर आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने या घूमने के लिए देश में किसी दूसरे शहर जाते हैं तो आपके ट्रैवल पर होने वाले खर्च पर आपको डिडक्शन मिलता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि घूमने के दौरान सिर्फ हवाई किराया या ट्रेन के टिकट पर होने वाला खर्च ही एलटीए के दायरे में आता है। हॉलीडे के दौरान होने वाले दूसरे खर्च एलटीए के दायरे में नहीं आते हैं। आइए इसके नियम एवं शर्तों के बारे में जानते हैं।
एंप्लॉयीज की सीटीसी का हिस्सा होता है LTA
आप इसका फायदा तभी उठा सकते हैं, जब आपके एंप्लॉयर की तरफ से आपको एलटीए ऑफर किया गया होगा। आम तौर पर कंपनियां अपने एंपलॉयीज को एलटीए ऑफर करती हैं। यह एंप्लॉयी की कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) का हिस्सा होता है। आपकी सीटीसी में एलटीए का अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है। इसका अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता है। कंपनियां अपने एंप्लॉयीज की टैक्स लायबिलिटीज कम करने के लिए उनकी सीटीसी में एलटीए शामिल करती हैं। अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में एलटीए शामिल नहीं है तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते।
LTA के दायरे में कौन-कौन आता है
एलटीए के तहत एंप्लॉयी अपने परिवार के सदस्यों के साथ हॉलीडे पर जा सकता है। परिवार के सदस्य में पत्नी और बच्चे आते हैं। इसके दायरे में मातापिता और भाई-बहन तभी आते हैं, जब वे पूरी तरह एंप्लॉयी पर निर्भर होते हैं। LTA क्लेम करने के लिए एंप्लॉयी को ट्रैवल पर होने वाला पूर्फ सब्मिट करना होता है। इसमें हवाई जहाज या ट्रेन का टिकट शामिल है। इसका मतलब है कि अगर आप एलटीए पर घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना और परिवार के सदस्यों का ट्रेवल टिकट संभाल कर रखना होगा।
डिडक्शन का फायदा हर चार में से सिर्फ दो साल में
एलटीए के मामले में एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है। एंप्लायर की तरफ से आपको एलटीए का अमाउंट हर वित्त वर्ष में दिया जाएगा। लेकिन, इस पर डिडक्शन का फायदा आप हर चार साल में दो बार ही उठा सकेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एलटीए के लिए 4 साल का ब्लॉक होता है। इसमें से दो साल ही आप एलटीए पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बाकी दो साल आपको एलटीए अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। अभी 2022 से 2025 का ब्लॉक चल रहा है।
सिर्फ देश के अंदर हॉलीडे पर डिडक्शन की इजाजत
एलटीए पर टैक्स बेनेफिट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के एंप्लॉयीज को मिलता है। दूसरा यह कि सिर्फ इंडिया के अंदर हॉलीडे पर आप अपने एलटीए अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एंप्लॉयी एलटीए पर विदेश घूमने जाता है तो वह इस डिडक्शन का दावा नहीं कर सकेगा। इस बार में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है।
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