GST New Rate: देश भर में आज 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अभी तक देश में जीएसटी के चार टैक्स स्लैब थे, जो अब सिर्फ 2 कर दिये गए हैं। अब प्रोडक्ट और सर्विस पर 5 और 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। इनके अलावा लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर तंबाकू, पान मसाला और महंगी कारों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा। देश में आज 22 सितंबर 2025 से नये जीएसटी रेट लागू हो गए हैं। ये फैसला 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था। ये फैसला साल 2017 के बाद से जीएसटी में बड़ा सुधार माना जा रहा है। लेकिन देश के ग्राहकों के मन में यही सवाल है कि क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता होगा?
अभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5 फीसदी और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी के नए नियम के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी और ग्राहकों को कोई सीधी राहत नहीं मिलेगी।
अन्य प्रोडक्ट्स पर घटाया है जीएसटी
खाने-पीने की कई चीजें जैसे घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, अचार, जैम और ड्राई फ्रूट्स पर टैक्स घटा दिया गया है। इसके चलते FMCG कंपनियां कीमतों में कटौती करने की तैयारी कर रही हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर दिखेगा। अब कार, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे प्रोडक्ट्स पहले से सस्ते मिलेंगे। अनुमान है कि टीवी की कीमतें 2,500 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक घट सकती हैं। वहीं, रूम एसी करीब 4,700 रुपये और डिशवॉशर लगभग 8,000 रुपये तक सस्ते हो सकते हैं। छोटी कारों पर अब 18% और बड़ी कारों पर 28% टैक्स तय किया गया है। दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।