सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देशभर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। इसका मतलब है कि अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिला पेट्रोल बेचा जाएगा। साथ ही इस पेट्रोल का न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 95 होना जरूरी होगा। यह फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय ने 17 फरवरी की अधिसूचना के जरिए लिया है।
