इनकम टैक्स नियमों (Income Tax Rules) के मुताबिक लोगों को पिछले साल के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) असेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने बाद तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो उसमें फाइल करना होता है। इस तरह अगर किसी ने 31 जुलाई 2022 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं जमा किया था, तो उसके पास 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड ITR जमा करने का विकल्प था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने यह दोनों डेडलाइन मिस कर दी, तो क्या होगा? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक और तरीका है, जिसके जरिए अभी भी अपना ITR जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं-
