यह ध्यान रखें कि अगर आप नए म्यूचुअल फंड इनवेस्टर हैं, तो आपको इन आधिकारिक दस्तातवेजों के आधार पर केवाईसी करनी होगी। हालांकि, अगर आप मौजूदा म्यूचुअल फंड इनवेस्टर हैं और नया निवेश कर रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना होगा? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर और प्लानरूपी इनवेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अमोल जोशी ने बताया, 'अगर कोई मौजूदा इनवेस्टर अपने मौजूदा फोलियो में निवेश करना चाहता है, तो उसे दस्तावेजों के जरिये फिर से केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि, अगर वह नया फोलियो खोसता है, तो उसे अपने आधिकारिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।'