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म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी बेचने पर बचाना चाहते हैं टैक्स? ये स्मार्ट तरीके करेंगे आपकी मदद

म्यूचुअल फंड, शेयर या प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हैं? आयकर की धारा 54 और 54F खास मौके देती हैं। जानिए कैसे सही प्लानिंग से आप टैक्स बोझ घटा सकते हैं और दोनों धाराओं का लाभ भी ले सकते हैं।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 22, 2025 पर 2:47 PM
म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी बेचने पर बचाना चाहते हैं टैक्स? ये स्मार्ट तरीके करेंगे आपकी मदद
इनकम टैक्स की धारा 54F उन संपत्तियों पर लागू होती है जो घर नहीं हैं।

अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर, जमीन या प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स से बचना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ छूट मिलती है। खासकर, धारा 54 और धारा 54F से टैक्स बच सकता है। लेकिन दोनों में कुछ शर्तें और नियम हैं, जिन्हें न समझने पर दिक्कत हो सकती है।

धारा 54F: गैर-आवासीय संपत्ति पर छूट

इनकम टैक्स की धारा 54F उन संपत्तियों पर लागू होती है जो घर नहीं हैं। जैसे कि सोना, जमीन या इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप इन्हें बेचकर मिले पैसे से नया घर खरीदते हैं, तो LTCG टैक्स से छूट मिल सकती है लेकिन एक जरूरी शर्त है। आप जिस दिन संपत्ति बेचते हैं, उस दिन आपके पास सिर्फ एक ही आवासीय घर होना चाहिए।

  • अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 में इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचते हैं और उसी पैसे से नया घर लेना चाहते हैं, तो छूट मिलेगी। बशर्ते आपके पास उस समय सिर्फ एक ही घर हो।
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