1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप अपने बैंक खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग लॉ (रिवीजन) अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। सरकार ने कहा है कि ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे।
