Get App

Budget 2026 ITR Deadline Clarity: आईटीआर फाइलिंग की नई समयसीमा से मिली स्पष्टता, जुलाई 31 तक ITR-1... जानिए ITR-2 की डेडलाइन

Budget 2026 ITR Deadline Clarity: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए बजट में आम करदाताओं के लिए एक अहम घोषणा की। अब आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा।

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2026 पर 3:35 PM
Budget 2026 ITR Deadline Clarity: आईटीआर फाइलिंग की नई समयसीमा से मिली स्पष्टता, जुलाई 31 तक ITR-1... जानिए ITR-2 की डेडलाइन
Budget 2026 ITR Deadline Clarity: आईटीआर फाइलिंग में राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सैलरीड क्लास और सामान्य व्यक्तियों के लिए ITR-1 व ITR-2 फाइलिंग की डेडलाइन जुलाई 31 ही रखी गई है, जिससे सालों पुरानी अनिश्चितता दूर हुई। यह फैसला करोड़ों करदाताओं को पूर्वानुमानित समयसीमा देगा, ताकि वे बिना घबराहट के रिटर्न दाखिल कर सकें।

सीतारमण ने संसद में कहा कि सरकार का मकसद अनुपालन को आसान बनाना है, न कि बोझ बढ़ाना है। सैलरीड लोग, जो बिजनेस इनकम नहीं रखते है वे अब भी जुलाई तक अपनी फाइलिंग पूरी कर सकेंगे। लेकिन छोटे बिजनेस और ट्रस्ट जैसे नॉन-ऑडिट केसेज को अब अगस्त 31 तक का समय मिलेगा। इससे वे जटिल हिसाब-किताब में फंसने से बचेंगे, खासकर वे छोटे व्यापारी जो सीमित संसाधनों के साथ काम करते हैं।

एक और अहम बदलाव रिवाइज्ड रिटर्न को लेकर है। अब करदाता मामूली फीस देकर मार्च 31 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। पहले यह सुविधा दिसंबर 31 तक सीमित थी। गलतियां सुधारने वालों जैसे अनजाने में छूटे खर्चे या गणना त्रुटि के लिए यह वरदान साबित होगा। इससे भारी जुर्माने का डर कम होगा और रिफंड में देरी नहीं आएगी।

रियल एस्टेट डील्स में भी सरलीकरण आया है। नॉन-रेजिडेंट्स से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त TDS का जिम्मा अब रेजिडेंट खरीदार पर होगा। PAN-बेस्ड चालान सिस्टम से TAN की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पेपरलेस बनेगी। युवा प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एनआरआई के लिए छह महीने का विशेष विदेशी एसेट डिस्क्लोजर विंडो खुला। अनजाने में छूटे ओवरसीज निवेश को बिना पेनल्टी के रिपोर्ट कर सकेंगे।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें