नए इनकम टैक्स नियम के ड्राफ्ट जारी हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपये से कम वैल्यू के मोटर व्हीकल ट्रांजेक्शन के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) बताना जरूरी नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपये से कम वैल्यू की कार या दूसरी व्हीकल या मोटरसाइकिल खरीदने और बेचने वाले को अपना पैन बताना जरूरी नहीं होगा। अभी व्हीकल खरीदने या बेचने के लिए पैन बताना जरूरी है। व्हीकल की वैल्यू चारे जितनी हो, पैन नंबर बताना जरूरी है।
