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New Income Tax Bill: देर से आईटीआर फाइल करने पर भी टैक्सपेयर्स को मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है इसका मतलब

New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स बिल, 2025 के पहले वर्जन में देर से रिटर्न फाइल करने पर रिफंड नहीं देने का प्रावधान था। बिल के दूसरे वर्जन में इस नियम को बदल दिया गया है। इनकम टैक्स बिल, 2025 के नए वर्जन के मुताबिक, देर से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने पर भी रिफंड मिलेगा

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Aug 12, 2025 पर 9:58 AM
New Income Tax Bill: देर से आईटीआर फाइल करने पर भी टैक्सपेयर्स को मिलेगा रिफंड, जानिए क्या है इसका मतलब
इनकम टैक्स का नया एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाला है।

इनकम टैक्स बिल, 2025 का नया वर्जन 11 अगस्त को लोकसभा में पास हो गया। नए वर्जन में दो ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा। दरअसल, ससंदीय समिति ने बिल के पहले वर्जन की स्टडी करने के बाद सरकार को इसमें 285 संशोधन करने की सलाह दी थी। बताया जाता है कि टैक्सपेयर्स के हित को ध्यान में रख सरकार ने ज्यादातर सिफारिशें मान ली हैं।

अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम

बीजेपी सासंद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाली 31 सदस्यीय संसदीय समिति ने सरकार को 21 जुलाई को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। इसके बाद सरकार ने संसोधन के बाद Income Tax Bill, 2025 का नया वर्जन 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया। इनकम टैक्स का नया एक्ट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाला है।

अंतिम तारीख के बाद ITR फाइल करने पर भी रिफंड

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