Get App

Old Tax System: क्या होम लोन वालों के लिए पुराना टैक्स सिस्टम अब भी फायदेमंद है? जानिये कैलकुलेशन

New Tax Regime: बजट 2025 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में बड़ी राहत दी है। अब नए टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट की लिमिट 12 लाख रुपये कर दी गई है। यानी, इतने सालाना वेतन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए किसी डिडक्शन यानी छूट का क्लेम नहीं करना होगा

Edited By: Sheetalअपडेटेड May 12, 2025 पर 1:12 PM
Old Tax System: क्या होम लोन वालों के लिए पुराना टैक्स सिस्टम अब भी फायदेमंद है? जानिये कैलकुलेशन
New Tax Regime: बजट 2025 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में बड़ी राहत दी है।

New Tax Regime: बजट 2025 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में बड़ी राहत दी है। अब नए टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट की लिमिट 12 लाख रुपये कर दी गई है। यानी, इतने सालाना वेतन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए किसी डिडक्शन यानी छूट का क्लेम नहीं करना होगा। इससे ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोग सीधे फायदे में हैं। लेकिन इसके साथ ही कई टैक्स बचाने वाले टैक्स सेविंग ऑप्शन अब पुराने हो गए हैं। क्या होम लोन पुराने टैक्स सिस्टम रीजीम वालों के लिए अभी भी फायदेमंद है?

पुराने टैक्स सिस्टम की कटौतियां अब नहीं मिलेंगी

नए टैक्स रीजीम में HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, LTA  यानी लीव ट्रैवल अलाउंस, सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट जैसे PPF और ELSS आदि और सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट अब नहीं मिलती। सबसे बड़ा झटका होम लोन लेने वालों को लगा है। होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट (सेक्शन 24(b) के तहत मिलती है। साथ ही होम लोन प्रिंसिपल के पेमेंट पर 80C में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती थी।

क्या होम लोन के कारण अब भी पुराना सिस्टम बेहतर है?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें