नोएडा (NOIDA) को अब टैक्स से छूट मिल गई है। सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को अपनी कुछ इनकम पर टैक्स देने से छूट दे दी है। नोएडा अथॉरिटी इस छूट का फायदा यानी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। इसका फायदा नोएडा को लोगों और कारोबारियों को मिलेगा। सरकार ने इस नए नियम को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(46A) के तहत असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू किया है। इसका मतलब है कि अब नोएडा अथॉरिटी को अपनी कई तरह की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।