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नोएडा को नहीं देना होगा टैक्स! सरकार ने दी बड़ी राहत, जानिये रेजिडेंट्स-कारोबारियों पर क्या पड़ेगा असर

नोएडा (NOIDA) को अब टैक्स से छूट मिल गई है। सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को अपनी कुछ इनकम पर टैक्स देने से छूट दे दी है। नोएडा अथॉरिटी इस छूट का फायदा यानी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 18, 2025 पर 5:18 PM
नोएडा को नहीं देना होगा टैक्स! सरकार ने दी बड़ी राहत, जानिये रेजिडेंट्स-कारोबारियों पर क्या पड़ेगा असर
नोएडा (NOIDA) को अब इनकम टैक्स से छूट मिल गई है।

नोएडा (NOIDA) को अब टैक्स से छूट मिल गई है। सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को अपनी कुछ इनकम पर टैक्स देने से छूट दे दी है। नोएडा अथॉरिटी इस छूट का फायदा यानी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। इसका फायदा नोएडा को लोगों और कारोबारियों को मिलेगा। सरकार ने इस नए नियम को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(46A) के तहत असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू किया है। इसका मतलब है कि अब नोएडा अथॉरिटी को अपनी कई तरह की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

यह राहत केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नोटिफिकेशन नंबर 116/2025 के जरिए दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं सरकारी निकायों को मिलेगी जो कमर्शियल न होकर पब्लिक हित में काम कर रहे हैं, जैसेकि नोएडा अथॉरिटी।

किस आय पर टैक्स नहीं लगेगा?

नोएडा अथॉरिटी को अब किराया, फीस, सरकारी ग्रांट्स जैसी आमदनियों पर टैक्स नहीं देना होगा। ये वह सर्विस हैं जो पब्लिक इस्तेमाल के लिए होती हैं। लेकिन अगर अथॉरिटी कोई व्यवसायिक या मुनाफे वाला काम करती है, तो उस इकनम पर टैक्स देना होगा।

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