NPS: एनपीएस रिटायरमेंट के लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश विकल्प है। एनपीएस स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप अपने अकाउंट पर नजर रख सकते हैं और टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसे वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है, जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देती है। इसमें लोग नियमित निवेश करके अपना पेंशन फंड बना सकते हैं और टैक्स में छूट जैसे कई फायदे भी उठा सकते हैं।
एनपीएस अकाउंट होल्डर अपना जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर रिटायरमेंट के बाद पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस चेक कर सकते हैं। सेविंग्स को मैनेज कर सकते हैं और जब चाहें निवेश का पैसा बढ़ा सकते हैं।
NPS स्टेटमेंट क्या होती है?
एनपीएस स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन (SOT) भी कहते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके खाते से जुड़े सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। इसमें शामिल होते हैं।
पैसा निकालने यानी रिडेम्प्शन) की जानकारी
अकाउंट बैलेंस (होल्डिंग वैल्यू)
एनपीएस ट्रस्ट के मुताबिक हर साल एक बार इसकी फिजिकल कॉपी रजिस्टर पते पर भेजी जाती है और सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए भी मिलती रहती है।
फिजिकल कॉपी में NPS स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें?
अगर आप NPS स्टेटमेंट को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यूजरनेम और पासवर्ड पर लॉगिन करें।
कैप्चा कोड भरें और Proceed पर क्लिक करें।
Transaction Statement पर जाएं और Holding Statement सिलेक्ट करें।
अकाउंट बैलेंस स्क्रीन पर दिखेगा। पूरी स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए Transaction Statement चुनें और Download का बटन दबाएं।
मोबाइल ऐप से NPS स्टेटमेंट डाउनलोड करें
एनपीएस स्टेटमेंट को मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Google Play Store या Apple Store से NPS ऐप डाउनलोड करें।
12 अंकों का NPS यूजर आईडी डालें और OTP से पासवर्ड रीसेट करें।
लॉगिन के बाद, टियर 1 और टियर 2 अकाउंट की ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा।
NPS स्टेटमेंट क्यों जारूरी है?
खाते के ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी मिलती है।
टैक्स सेविंग्स के लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट है।
इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने और फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है।