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NPS Exit Rules: एनपीएस अकाउंट होल्डर को मिली बड़ी राहत, अब इस काम के लिए नहीं देना होगा चार्ज, सरकार ने बदलें नियम

National Pension System Exit Rules: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पेंशन योजना से बाहर निकलने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 29, 2023 पर 6:36 PM
NPS Exit Rules: एनपीएस अकाउंट होल्डर को मिली बड़ी राहत, अब इस काम के लिए नहीं देना होगा चार्ज, सरकार ने बदलें नियम
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है।

National Pension System Exit Rules: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पेंशन योजना से बाहर निकलने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस ग्राहक अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑप्शन सब्सक्राइबर की जरूरत के मुताबिक होगा। ऐसे में उनसे इस काम के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा।

पेंशन निकालने के नियमों को बनाया आसान

पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थियों के लिए योजना से बाहर निकलना आसान बनाने का प्रयास किया है। अगर कोई ग्राहक रिटायरमेंट के बाद इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वह आसानी से इससे बाहर निकल सकता है। एनपीएस के एग्जिट नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए पीएफआरडीए ने सरकार, पीओपी और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को एनपीएस ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक स्कीम चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों को आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नहीं देना होगा चार्ज

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