पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है। इसके तहत गैर-सरकारी कर्मचारी NPS से एग्जिट के वक्त अपने रिटायरमेंट फंड का 80% एक साथ निकाल सकते हैं। कुछ मामलों में 100% तक एकमुश्त निकाला जा सकता है। PFRDA ने नियमों में किए गए बदलावों को 16 दिसंबर 2025 को नोटिफाई कर दिया है। NPS सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए है। इसमें NRI भी निवेश कर सकते हैं।
साल 2004 में NPS को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। फिर 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। NPS के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं- Tier-I और Tier-II। Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट है, वहीं Tier-II एक वॉलंटरी अकाउंट है। Tier-II खाते में कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है।
नए नियमों के तहत अब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 85 साल की उम्र तक NPS में तब तक बने रह सकेंगे, जब तक कि वह एग्जिट विकल्प का इस्तेमाल न करें।
क्या कहते हैं नए नियम, कौन सी शर्तें लागू
प्राइवेट सेक्टर के मामले में कर्मचारी अगर NPS में 15 या उससे ज्यादा साल से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, या 60 की उम्र पर पहुंच गया है या अपने रोजगार के नियमों और शर्तों के तहत रिटायरमेंट एज पर है और एग्जिट चुनता है तो वह कुल पेंशन फंड का कम से कम 80% एकमुश्त पा सकता है। बाकी के फंड का पेमेंट मंथली पेंशन के रूप में रहेगा।
अगर कर्मचारी का कुल पेंशन फंड 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो वह पूरा फंड चाहे तो एकमुश्त पा सकता है। साथ ही 80% एक साथ निकालने और 20% पेंशन के तौर पर पाने का विकल्प भी मिलेगा।यानि कि इस मामले में पेंशन ऑप्शनल रहेगी, अनिवार्य नहींं। वहीं अगर कुल पेंशन फंड 8 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 12 लाख रुपये से कम है, तो सब्सक्राइबर को मैक्सिमम 6 लाख रुपये एकमुश्त मिल सकेंगे। बाकी फंड का इस्तेमाल एन्युटी यानि पेंशन प्लान खरीदने के लिए किया जा सकता है या कम से कम 6 साल के लिए सिस्टेमैटिक यूनिट विदड्रॉल के जरिए पैसा पाया जा सकता है। यह NPS फंड से किश्तों में पैसे निकालने का एक तरीका है।
अगर 12 लाख से ज्यादा है रिटायरमेंट फंड
अगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड 12 लाख रुपये से ज्यादा है है तो एग्जिट पर सब्सक्राइबर को 20% फंड से अनिवार्य रूप से एन्युटी यानि पेंशन प्लान खरीदना होगा। वहीं 80% फंड एक साथ निकाला जा सकता है। इन बदलावों से पहले नॉन-गवर्नमेंट NPS सब्सक्राइबर्स को आमतौर पर रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का 40% हिस्सा एन्युटी प्लान खरीदने में लगाना पड़ता था। लेकिन अब यह लिमिट घटाकर 20% कर दी गई है।