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प्रॉपर्टी बेची और टैक्स चुकाया, फिर भी NRI को मिला ₹46 लाख का नोटिस! जानें पूरा मामला

NRI property tax issue: अमेरिका में रहने वाले एक NRI ने पुणे में प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स चुकाया, फिर भी उसे ₹46 लाख का नोटिस मिला। जानिए इसकी क्या वजह थी और क्या NRI को टैक्स विवाद में राहत मिली?

Curated By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 15, 2025 पर 4:20 PM
प्रॉपर्टी बेची और टैक्स चुकाया, फिर भी NRI को मिला ₹46 लाख का नोटिस! जानें पूरा मामला
NRI ने एडवांस टैक्स जमा करने और पूरी डील की जानकारी दी, लेकिन टैक्स विभाग ने उसे मानने से इनकार कर दिया।

NRI property tax issue: अमेरिका में रहने वाले एक नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) को पुणे में अपनी संपत्ति बेचने के बाद टैक्स से जुड़ी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें इनकम टैक्स विभाग ने ₹46 लाख का भारी टैक्स-भरकम नोटिस जारी कर दिया। दिलचस्प बात है कि NRI ने टैक्स नियमों का पालन किया था, फिर भी उन्हें परेशानी हुई। दरअसल, इसकी वजह है खरीदार की तकनीकी गलती।

क्या है टैक्स का पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट के 27 मई 2025 के आदेश के मुताबिक, खरीदार ने बिक्री की रकम में से ₹18.68 लाख (20% TDS) काटकर टैक्स विभाग में जमा कर दिए। लेकिन उसने जो फॉर्म इस्तेमाल किया, वह गलत था। NRI विक्रेताओं के लिए निर्धारित फॉर्म 27Q इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उसने फॉर्म 26QB यूज कर लिया। यह सिर्प निवासी विक्रेताओं के लिए होता है। इस वजह से जमा किया गया TDS विक्रेता के Annual Information Statement (AIS) में दर्ज नहीं हुआ और वह इसे अपने ITR में क्रेडिट के रूप में नहीं दिखा सके।

26 लाख का इनकम टैक्स नोटिस

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