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GST on old gold jewellery: पुराने गहने बेचते समय GST का चक्कर? जानें कब देना होगा टैक्स, कैसे मिलेगी छूट

GST on old gold jewellery: सोने के पुराने गहने बेचने पर GST देना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन और कैसे बेच रहा है। इस मामले में आम जनता और गोल्ड डीलर के लिए नियम अलग हैं। जानिए पूरा कानून और रिवर्स चार्ज का खेल।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 25, 2025 पर 2:40 PM
GST on old gold jewellery: पुराने गहने बेचते समय GST का चक्कर? जानें कब देना होगा टैक्स, कैसे मिलेगी छूट
GST on old gold jewellery: अगर कोई आम व्यक्ति अपना पुराना गहना किसी ज्वैलर को बेचता है, तो उस पर कोई GST नहीं लगता।

GST on old gold jewellery: सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ऐसे में बहुत से लोग अपने पुराने गहने बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन जब ज्वैलर को गहने बेचने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है- क्या पुराने सोने को बेचने पर GST देना पड़ता है? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बेचने वाला कौन है।

नए सोने पर GST कैसे लगता है?

जब आप नया सोने का गहना खरीदते हैं, तो उस पर 3% GST देना पड़ता है। यह टैक्स 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों तरह के सोने पर लागू होता है। लेकिन जब बात पुराने गहनों की बिक्री की आती है, तो GST के नियम बदल जाते हैं।

पुराने गहनों की बिक्री पर GST

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