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PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर जानिए क्या होगा, कितनी लगेगी पेनाल्टी?

PAN Aadhaar Link: पैन आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। मौजूदा समय में आप 1000 रुपये जुर्माना देकर पैन-आधार लिंक करा सकते हैं। अब 30 जून तक नहीं लिंक कराने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 05, 2023 पर 4:14 PM
PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर जानिए क्या होगा, कितनी लगेगी पेनाल्टी?
पैन आधार लिंक नहीं कराने पर सराकरी सुविधाओं का फायदा मिलना मुश्किल हो जाएगा

PAN Aadhaar Link: पहचान पत्र के तौर पर परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number -PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar card) भारतीय नागरिकों के लिए अहम दस्तावेज हैं। इनकम टैक्स (Income Tax -IT) डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड जारी किया जाता है। वहीं आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India -UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है। पैन कार्ड एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) है। जिसे टैक्स के मकदस से लोगों को जारी किया जाता है। देश के सभी नागरिकों के आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। यह भी विशिष्ट पहचान है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए अनिवार्य कर दिया है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 1 जुलाई 2022 तक कोई भी फीस नहीं ली गई थी। लेकिन अब इसे आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपए बतौर लेट फीस वसूली जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से लिंक करने के लिए कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी है।

पैन-आधार लिंक करने के लिए जारी किया गया सर्कुलर

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जो पैनहोल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो सभी 30 जून 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक कर लें। शुरुआती दौर में इनकम टैक्स विभाग ने 31 मार्च तक लिंक करने की डेडलाइन दी थी। इसके बाद इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। सरकार ने 30 जून 2022 तक लोगों को मामूली 500 रुपये की फीस देकर लिंक करने की छूट दी थी। फिर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच लिंक करने वालों को 1000 रुपये की फीस भरकर लिंक करने की छूट दी गई। हालांकि अब भी 1000 रुपये की फीस के साथ ही लिकिंग मुमकिन है।

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