सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी करदाताओं को अपना PAN कार्ड अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद अगर लिंकिंग नहीं होती, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, और बैंकिंग व निवेश संबंधी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां बाधित हो जाएंगी।
