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PAN-Aadhaar linking: PAN-आधार लिंकिंग हुआ जरूरी, नहीं तो जनवरी 2026 से होगा PAN कार्ड निष्क्रिय... जानें पूरा प्रक्रिया और प्रभाव

PAN-Aadhaar linking: PAN और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यदि इस दिन तक लिंकिंग पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रिफंड और बैंकिंग गतिविधियों में बाधा आएगी।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 09, 2025 पर 6:00 PM
PAN-Aadhaar linking: PAN-आधार लिंकिंग हुआ जरूरी, नहीं तो जनवरी 2026 से होगा  PAN कार्ड निष्क्रिय... जानें पूरा प्रक्रिया और प्रभाव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी करदाताओं को अपना PAN कार्ड अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद अगर लिंकिंग नहीं होती, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, और बैंकिंग व निवेश संबंधी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां बाधित हो जाएंगी।

निष्क्रिय PAN का प्रभाव

यदि आपकी लिंकिंग समय पर नहीं होती, तो आपका वेतन खाते में आने पर असर पड़ सकता है, आपके SIP और निवेश ट्रांजेक्शन रोके जा सकते हैं, और TDS/TCS क्रेडिट में बाधा आएगी। साथ ही, फॉर्म 26AS में आपकी टैक्स कटौती नहीं दिखेगी, जिससे टैक्स अधिक कट सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, निष्क्रिय PAN भविष्य में नए निवेश, शेयर ट्रेड या KYC अपडेट पर रोक लगा सकता है, जिससे आपकी आर्थिक गतिविधियों में भारी रुकावट आ सकती है।

लिंकिंग कैसे करें?

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपना PAN और आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। प्रक्रिया में आपको अपने PAN, आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी और OTP के ज़रिये वेरीफिकेशन करना होगा। यदि आपका PAN पहले से निष्क्रिय हो चुका है, तो लिंकिंग से पहले ₹1000 का जुर्माना देना आवश्यक होगा।

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