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क्या आप नहीं कर पाए डेडलाइन से पहले पैन और आधार को लिंक? तो अब डिविडेंड पर देना होगा ज्यादा टैक्स

PAN-Aadahar: क्या आप भी 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए? अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन अब एक्टिव नहीं होगा। अब इसका नुकसान आपको उठाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2023 पर 1:10 PM
क्या आप नहीं कर पाए डेडलाइन से पहले पैन और आधार को लिंक? तो अब डिविडेंड पर देना होगा ज्यादा टैक्स
PAN-Aadahar: क्या आप भी 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए?

PAN-Aadahar: क्या आप भी 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए? अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन अब एक्टिव नहीं होगा। अब इसका नुकसान आपको उठाना होगा। PAN के निष्क्रिय हो जाने पर कई तरह के नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। इनमें से एक यह है कि आपको डिविडेंड इनकम पर ज्यादा टीडीएस (TDS) देना होगा।

शेयरहोल्डर्स को करना होगा ये काम

शेयरहोल्डर्स पर लगने वाला TDS रेट आपके रेजिडेंसी स्टेटस, केटेगरी और एक्ट रूल के मुताबिक होगा। कंपनी शेयरधारकों के टाइप के आधार पर और कुछ शर्तों की पूरा होने पर डिविडेंड पेमेंट पर TDS को रोक लेगी। यहां ये जानने की जरूरत है कि आपके पास वैलिड पैन नंबर होना जरूरी है। अधिनियम के नियम 114AAA और सेक्शन 139AA(2) की आवश्यकताओं के अनुसार और तय समय सीमा में शेयरधारकों को अपने आधार को अपने पैन के साथ जोड़ना आवश्यक है।

कंपनियां कर रही हैं शेयरहोल्डर्स को मेल

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