PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करेंगे, उनका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और कई जरूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक जाएंगे।
PAN कार्ड आज हर व्यक्ति के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह न सिर्फ टैक्स फाइल करने में काम आता है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीदने और बड़े लेनदेन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर यह डीएक्टिव हो गया, तो आपकी कई फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी रह जाएंगी।
कैसे करें PAN और Aadhaar को लिंक
होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना 10-अंकों का PAN नंबर और 12-अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
ऑन-स्क्रीन दिए गए निर्देशों के अनुसार 1,000 रुपये फीस का पेमेंट करें।
सबमिट करने के बाद आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा।
– उसी वेबसाइट पर Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।
– PAN और Aadhaar नंबर डालें।
– स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा कि लिंक हुआ है या नहीं।
SMS से भी चेक कर सकते हैं।
– टाइप करें: UIDPAN <Aadhaar नंबर> <PAN नंबर>
– इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
– आपको रिप्लाई में स्टेटस मिल जाएगा।
ध्यान रखें कि ऑनलाइन लिंकिंग के दौरान OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके आधार से जुड़ा है। इसलिए अगर अब तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो तुरंत करें। वरना नए साल की शुरुआत आपके लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है।