RBI के 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPB) की सेवाओं पर रोक के ऐलान से इस बैंक के ग्राहक चिंतित हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा कि पीपीबी में जमा उनके पैसे का क्या होगा। आरबीआई ने कहा है कि पीपीबी 1 मार्च से नया डिपॉजिट नहीं ले सकता और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकता। इससे पहले 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और 2020 में यस बैंक के ग्राहकों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई थी। आइए जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के पास अब क्या रास्ता है।
पीपीबी में डिपॉजिट पैसे का क्या होगा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिपॉजिटर्स पीपीबी में जमा अपने पैसे का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि वे इसे दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। वे अपने पास भी इस पैसे को कैश में रख सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि पीपीबी के ग्राहक अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। पेटीएम के फास्टैग सर्विस का भी तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक इसका बैलेंस खत्म नहीं हो जाए। लेकिन, यह सब 29 फरवरी तक ही किया जा सकता है।
क्या पीपीबी में जमा पैसा सुरक्षित है?
पीपीबी में जमा ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक में जमा ग्राहक को पैसे का इंश्योरेंस होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) यह इंश्योरेंस करती है। डीआईसीजीसी आरबीआई के तहत सेवाएं देती है। बैंक के दिवालिया होने पर यह ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे का पेमेंट करती है। पेमेंट बैंक को डेली डिपॉजिट बैलेंस को पूरी तरह सरकार के सिक्योरिटी में डिपॉजिट करना पड़ता है। इसलिए आरबीआई के निर्देश से इस पैसे को निकाला जा सकता है।
क्या पीपीबी में जमा पैसे का इंश्योरेंस डीआईजीसी ने किया है?
इसका जवाब हां है। आरबीआई के नियम के मुताबिक, सभी बैंकों में ग्राहकों का जमा 5 लाख रुपये तक का अमाउंट इंश्योरेंस कवर के दायरे में आता है। कमर्शियल बैंक, विदेशी बैंक, लोकल बैंक और रीजनल रूरल बैंक में जमा ग्राहकों के पैसा का इंश्योरेंस होता है।