Pension Guidelines: रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम और जन्मतिथि को अपडेट करने के लिए एक नई सरल प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम एक त्रि-सेवा समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसकी अध्यक्षता सैन्य कार्मिक के अतिरिक्त महानिदेशक (नीति एवं योजना) ने की थी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) ने अक्टूबर 2024 में जारी एक निर्देश के माध्यम से इस आसान प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी।
पहले पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में नाम या जन्मतिथि सुधारने की प्रक्रिया भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अलग-अलग होती थी। अब नई मानकीकृत प्रक्रिया सभी तीनों शाखाओं में एक समान होगी। यह बदलाव सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कागजी कार्रवाई को आसान बना देगा। पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में सुधार प्रक्रिया को आसान बनाने और जरूरी दस्तावेजों को कम करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
किन-किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए
सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ (जूनियर कमीशंड अधिकारी), और ओआर (अन्य रैंक) की जन्मतिथि में बदलाव केवल वास्तविक गलतियों के मामले में ही किया जाएगा। इन गलतियों को सुधारने के लिए कमीशनिंग लेटर या नामांकन फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
आश्रितों की जन्मतिथि को सुधारने के लिए पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ईसीएचएस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या आधार कार्ड इनमें से किसी भी एक दस्तावेज की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जन्म की सही तिथि को मान्य करने के लिए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, जो रजिस्ट्रार, नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय पंचायत, या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान द्वारा जारी किया गया हो।
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया
अगर आप एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आप अपने नाम में उपनाम, पहले नाम, मध्य नाम, या वर्तनी की गलतियों को सुधारना या संशोधन चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स का पालन करना होगा।
1. एक व्यक्तिगत आवेदन पत्र जमा करें।
2. एक राजपत्र नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें (यह अधिकारियों, मानद कमीशन अधिकारियों और जेसीओ समकक्ष रैंक के लिए अनिवार्य है)। ओआर (अन्य रैंक) के लिए, एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से हलफनामा और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रस्तुत करना होगा।
3. दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों से समाचार क्लिपिंग्स शामिल करें।
4. अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
5. अपने नवीनतम पेंशन खाता विवरण प्रदान करें।