PM Awas Yojana: देश के हर गरीब के सर पर अपना छत हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरु किया था। पीछले 10 वर्षों से चल रहे यह योजना का लाभ कई जरुरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बार फिर सर्वे शुरू हो गया है। 17 जनवरी से शुरू हुआ यह सर्वे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में 31 मार्च तक लगातार चलेगा।
इस सर्वे में पात्र लोगों को फिर से आवास योजना में अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। इस सर्वे के लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 370 सर्वे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
13 जनवरी से शुरू हुआ सर्वे
उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का सर्वे 13 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस सर्वे के लिए उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 370 सर्वे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि हर एक को तीन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे कर रहे लोग घर-घर जाकर लाभार्थियों का सर्वे करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस एप-2024 के माध्यम से कराए जा रहे हैं। सर्वेक्षण में pmayg.nic.in पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 2,46,390 सर्वे हुए है जिसमें से 43,994 सेल्फ सर्वे (स्व-सर्वेक्षण) और 2,02,396 असिस्टेंट सर्वे है।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए इस बार सेल्फ सर्वे का विकल्प दिया है। इसके लिए सरकार ने एक एसओपी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी नागरिक के पास वैध आधार संख्या है, तो वह सेल्फ सर्वे सुविधा का उपयोग करके आवास प्लस पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है। एक डिवाइस (जैसे एंड्रॉयड फोन) से केवल एक ही स्व-सर्वेक्षण किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सर्वे शुरू हो चुका है। इस योजना में शत-प्रतिशत घरों का स्वामित्व महिलाओं को दिया जाएगा। इसलिए, सर्वे में महिलाओं को लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने पंचायत भवनों पर योजना की पात्रता और अपात्रता की शर्तों के साथ सर्वेक्षणकर्ताओं का विवरण वाल पेंटिंग के रूप में प्रदर्शित किया है।
योजना के लिए कौन होंगे पात्र
इस योजना के लिए पात्र वे लोग होंगे जो आश्रय विहीन हैं, कच्चे और टूटे घरों में रहते हैं, या फिर वे लोग जो बेसहारा और घूमंतू जीवन जीते हैं। ये लोग इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य माने जाएंगे।
1. जिनके पास बाइक या ऑटो जैसे वाहन हो।
2. मशीन से चलने वाले कृषि उपकरण हो।
3. जिनका किसान क्रेडिट कार्ड पर 50 हजार या उससे अधिक का ऋण हो।
4. ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो।
5. जिनके पास सरकार में पंजीकृत बिजनेस हो और जो इनकम टैक्स देते हों।
6. जिनके परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो।
7. जिस किसी व्यक्ति के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।