PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभार्थी 19वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये देती है। ये पैसा तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
19वीं किश्त के फरवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
किन किसानों को नहीं मिलता लाभ?
अगर किसान परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाता। परिवार के सदस्य का मतलब पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है उन्हें पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है। अगर आपके पास कृषि योग्य जमनीन दादा या पिता के नाम से है या फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम से है तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा।
अगर पति-पत्नी में से कोई एक इस योजना का लाभ उठा रहा है तो दूसरे को योजना के तहत बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई कृषि मालिक सरकारी नौकरी में है तो उसे पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। अगर किसी किसान को सालाना 10,000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
योजना का अपनी मर्जी से कर सकते हैं सरेंडर
यदि कोई किसान इस योजना का लाभ अनुचित तरीके से ले रहा है, तो वह अपनी मर्जी से इसे छोड़ सकते हैं।
सबसे पहले PM Kisan वेबसाइट पर जाएं।
'Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits' टैब पर क्लिक करें।
अपना पंजीकरण नंबर और कैप्चा कोड डालें और ओटीपी लें।
ओटीपी डालने के बाद आपको मिली सभी किश्तों की डिटेल आ जाएगी। 'Do you Wish to Surrender your PM-Kisan Benefit?' पर 'Yes' पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा।
यह योजना किसानों को उनकी आर्थिक जरूरतों में मदद करने के लिए बनाई गई है। सरकार इसे पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।