DGCA New Rules: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने साफ किया है कि अब फ्लाइट के दौरान पावर बैंक से मोबाइल या किसी भी दूसरे गैजेट को चार्ज करना अब मना है। यह नियम विमान में लगे सीट पावर आउटलेट के जरिए चार्जिंग पर भी लागू होगा।
DGCA New Rules: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने साफ किया है कि अब फ्लाइट के दौरान पावर बैंक से मोबाइल या किसी भी दूसरे गैजेट को चार्ज करना अब मना है। यह नियम विमान में लगे सीट पावर आउटलेट के जरिए चार्जिंग पर भी लागू होगा।
DGCA ने यह फैसला दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लिथियम बैटरियों के ओवरहीट होने और आग लगने की घटनाओं को देखते हुए लिया है। पावर बैंक और पोर्टेबल चार्जर में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरियां आग लगने का बड़ा कारण बन सकती हैं।
हैंड बैगेज में ही रखने की अनुमति
DGCA ने नवंबर में जारी डेंजरस गुड्स एडवाइजरी सर्कुलर में पहले ही साफ कर दिया था कि पावर बैंक और अतिरिक्त बैटरियां सिर्फ हैंड बैगेज में ही ले जाई जा सकती हैं। इन्हें ओवरहेड केबिन में रखने की अनुमति नहीं है।
इसका कारण यह है कि ओवरहेड केबिन में अगर आग लगती है, तो उसका तुरंत पता चलना मुश्किल होता है।
ओवरहेड केबिन में क्यों ज्यादा खतरा
DGCA के मुताबिक, अगर लिथियम बैटरियां ओवरहेड स्टोरेज बिन या कैरी-ऑन बैगेज के अंदर रखी हों, तो वे यात्रियों और क्रू की नजर से दूर रहती हैं। ऐसे में धुआं या आग देर से दिखती है और समय पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। इससे फ्लाइट की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।
एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइंस से कहा है कि वे यात्रियों द्वारा लिथियम बैटरियां ले जाने से जुड़े सुरक्षा जोखिमों का दोबारा आकलन करें। साथ ही, बैटरी से जुड़ी आग की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त नियम लागू करें।
क्रू ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण पर जोर
DGCA ने यह भी कहा है कि सभी क्रू मेंबर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे आग की शुरुआती पहचान कर सकें और तुरंत सही कदम उठा सकें।
इसके साथ ही एयरलाइंस को विमान में फायरफाइटिंग उपकरण और सुरक्षात्मक गियर हमेशा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
DGCA ने एयरलाइंस से कहा है कि नए नियमों की जानकारी यात्रियों तक घोषणाओं के जरिए पहुंचाई जाए, ताकि सफर के दौरान किसी तरह की गलतफहमी या परेशानी न हो।
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