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PPF: पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु पर बंद हो जाता है अकाउंट, फिर किसे मिलता है पैसा, जानें नियम

Public Provident Fund - PPF:अगर 15 साल के टाइम पीरियड में पीपीएफ लेने वाले होल्डर की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 24, 2022 पर 5:04 PM
PPF: पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु पर बंद हो जाता है अकाउंट, फिर किसे मिलता है पैसा, जानें नियम
PPF: पीपीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद किसे मिलता है पैसा, ये हैं नियम

Public Provident Fund (PPF): नौकरीपेशा, सेल्फ इम्प्लायड प्रोफेशनल और EPFO के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए PPF निवेश का एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बिजनेस कर रहे हैं वह भी पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम को 15 सालों से भी अधिक समय के लिए जारी रखा जा सकता है, ताकि मैच्योरिटी के समय बड़ा फंड खड़ा किया जा सके। लेकिन अगर 15 साल के टाइम पीरियड में पीपीएफ लेने वाले होल्डर की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है।

मृत्यु होने पर क्या होगा PPF का?

मान लीजिए किसी ने पीपीएफ में 15 साल के लिए निवेश किया। वह हर महीने या साल में एक बार अपने इस निवेश में पैसा डालता है। अगर इस बीच यानी 8 या 10 साल बाद कभी भी पीपीएफ धारक की मृत्यु हो जाती है नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाता है। उस पर 15 साल की मैच्योरिटी का नियम लागू नहीं होता। पीपीएफ खाता नॉमिनी को पैसा देने के बाद बंद कर दिया जाता है।

नॉमिनी को कैसो होता है सेटलमेंट?

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