Get App

फ्लैट देने में बिल्डर ने की देरी, लेकिन बायर ने भरा जुर्माना, आखिर क्यों RERA ने दोनों पर लगाया फाइन

Property: ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर बिल्डर घर देने में देरी करता है, तो वे उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन कई बार कानून की गलत समझ खरीदार को भी मुसीबत में डाल सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 28, 2025 पर 12:55 PM
फ्लैट देने में बिल्डर ने की देरी, लेकिन बायर ने भरा जुर्माना, आखिर क्यों RERA ने दोनों पर लगाया फाइन
Property: कई बार कानून की गलत समझ खरीदार को भी मुसीबत में डाल सकती है।

Property: ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर बिल्डर घर देने में देरी करता है, तो वे उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन कई बार कानून की गलत समझ खरीदार को भी मुसीबत में डाल सकती है। मुंबई में हुआ एक ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया, जिसमें RERA ने खरीदार और बिल्डर दोनों पर जुर्माना लगाया। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी RERA आने के बाद भी घर खरीदारों और बिल्डरों के बीच विवाद खत्म नहीं हो पा रहे हैं।

क्या है मामला?

साल 2010 में मुंबई के कुर्ला-अंधेरी इलाके में एक बिल्डर ने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में आईटी इंजीनियर राम कुमार ने डी-विंग के फ्लैट नंबर 401 कुल एरिया 836 वर्ग फीट की बुकिंग की थी। बिल्डर ने वादा किया था कि वह 31 दिसंबर 2017 तक फ्लैट का कब्जा दे देगा। इसके लिए कुल कीमत 1.66 करोड़ रुपये तय हुई थी, जिसमें से राम कुमार ने 1.19 करोड़ रुपये का पेमेंट कर दिया था। बाकी रकम कब्जा मिलने पर देनी थी।

कब्जे में देरी और विवाद

सब समाचार

+ और भी पढ़ें