सरकार प्रॉपर्टी मालिकों को राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन प्रस्ताव में संशोधन करेगी और टैक्सपेयर्स को इस मामले में विकल्प मिल सकेंगे। सरकार एक संशोधन के तहत 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर पिछले रियल एस्टेट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ-साथ बिना इंडेक्सेशन वाले नए लोअर रेट के आधार पर आकलन करेगी। इसके बाद जिस तरीके के आधार पर टैक्स कम बनेगा, उसके आधार पर टैक्स भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
