दिल्ली के मास्टर प्लान-2047 में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से कई प्लॉट पर ज्यादा निर्माण की अनुमति मिल सकती है। खासकर 18 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क के किनारे मौजूद प्लॉटों पर ज्यादा मंजिलें बनाने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन ये सुविधा सभी प्लॉटों को नहीं मिलेगी। इसके लिए प्लॉट का आकार, जमीन का इस्तेमाल और दूसरे जरूरी नियम पूरे करने होंगे। मास्टर प्लान में अलग-अलग तरह के निर्माण के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई और एफएआर की सीमा भी तय की गई है। जानें इसके बारे में सबकुछ
