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दिल्ली मास्टर प्लान-2047: 18 मीटर चौड़ी सड़क वाले प्लॉट पर मिलेगा अधिक FAR; बदलेंगे निर्माण के नियम

Delhi Master Plan 2047: दिल्ली के मास्टर प्लान-2047 में सड़क की चौड़ाई के आधार पर ज्यादा निर्माण की अनुमति मिल सकती है। 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले प्लॉटों पर अधिक निर्माण संभव होगा, लेकिन इसके लिए प्लॉट का आकार, जमीन का इस्तेमाल और अन्य नियम पूरे करना जरूरी होगा

Edited By: Ankita Pandeyअपडेटेड Aug 25, 2026 पर 11:35 AM
दिल्ली मास्टर प्लान-2047: 18 मीटर चौड़ी सड़क वाले प्लॉट पर मिलेगा अधिक FAR; बदलेंगे निर्माण के नियम
शिक्षण संस्थानों के लिए भी कम से कम 18 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी होगी

दिल्ली के मास्टर प्लान-2047 में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से कई प्लॉट पर ज्यादा निर्माण की अनुमति मिल सकती है। खासकर 18 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क के किनारे मौजूद प्लॉटों पर ज्यादा मंजिलें बनाने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन ये सुविधा सभी प्लॉटों को नहीं मिलेगी। इसके लिए प्लॉट का आकार, जमीन का इस्तेमाल और दूसरे जरूरी नियम पूरे करने होंगे। मास्टर प्लान में अलग-अलग तरह के निर्माण के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई और एफएआर की सीमा भी तय की गई है। जानें इसके बारे में सबकुछ

जानें क्या हैं नियम

समूह आवास बनाने के लिए कम से कम 3,000 वर्गमीटर जमीन और 18 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी होगी। ऐसे प्लॉट पर कुल जमीन के अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्से में ही निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए एफएआर की सीमा 200 तय की गई है। वहीं, किफायती किराये के मकानों के लिए एफएआर 300 तक रखा जा सकता है। वहीं स्थानीय बाजार बनाने के लिए भी कम से कम 3,000 वर्गमीटर का भूखंड और 18 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी होगी। अनधिकृत क्षेत्र में स्थानीय बाजार के लिए एफएआर की अधिकतम सीमा 150 होगी। सेवा बाजार के लिए भी 18 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी है और यहां एफएआर 100 तक रखा जा सकता है।

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