कर्नाटक (Karnataka) राज्य विधानसभा ने 45 लाख रुपए से कम कीमत वाले फ्लैटों पर स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) में 2% की कमी करने वाले बिल को पारित कर दिया है, लेकिन रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बिक्री में मामूली अंतर आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सीमित कीमत की प्रॉपर्टी के लिए ही है। विधानसभा ने स्टाम्प अधिनियम, 1957 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें 20 सितंबर को 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच की हाउसिंग यूनिट्स पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को घटाकर 3% कर दिया गया।
