स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे उन डेवलपर्स को राहत मिली है, जो अलग-अलग सरकारी या सिविक एजेंसियों की जमीन पर बनाए गए फ्लैट या रिडेवलप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। गुरुवार को जारी एक स्पष्टीकरण में, विभाग ने कहा कि बिल्डरों को महाराष्ट्र आवास क्षेत्र एवं विकास प्राधिकरण (MHADA), नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (CIDCO), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) या नगर पालिकाओं जैसी एजेंसियों की जमीन पर बने फ्लैटों को बेचने या ट्रांसफर करने के लिए उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की जरूरत नहीं है। यह स्पष्टीकरण स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल धर्मदेव मेनकर की ओर से जारी किया गया।