नोएडा में प्लॉट खरीदारों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक प्लॉट का अलग से पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तब तक NOIDA लीज रेंट नहीं वसूल सकता। यह फैसला प्लॉट खरीदारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ये फैसला 19 दिसंबर 2025 को सुनाया गया था।
