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यूपी रेरा ने पजेशन लेटर का मॉडल फॉरमैट जारी किया, जानिए इससे घर खरीदारों को कितना फायदा होगा

यूपी रेरा को पजेशन लेटर के बारे में घर खरीदारों की तरफ से कई शिकायतें मिली थीं। उनका कहना था कि पजेशन लेटर का एक निश्चित फॉरमैट नहीं होने से काफी उलझन पैदा होती है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यूपी रेरा ने मॉडल पजेशन लेटर इश्यू किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 18, 2024 पर 10:58 AM
यूपी रेरा ने पजेशन लेटर का मॉडल फॉरमैट जारी किया, जानिए इससे घर खरीदारों को कितना फायदा होगा
अब रियल एस्टेट कंपनियों को घर खरीदारों को पजेशन ऑफर लेटर भेजने से पहले ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) या कंप्लिशन सर्टिफिकेट (CC) लेना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। रियल एस्टेट रेगुलेटर ने फ्लैट खरीदने के प्रोसेस को ज्यादा पारदर्शी बनाया है। यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए) ने पजेशन ऑफर लेटर का एक मॉडल फॉरमैट पेश किया है। इसमें लेटर के मकसद और लैंग्वेज को एक जैसा रखने की कोशिश की गई है। दरअसल यूपी रेरा को शिकायत मिली थी कि रियल एस्टेट कंपनियां फ्लैट खरीदारों को अलग-अलग फॉरमैट में पजेशन ऑफर लेटर जारी करती हैं। इससे उलझन की स्थिति बन जाती है।

अब पजेशन लेटर भेजने से पहले ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट लेना होगा

यूपी रेरा (UPRERA) ने एक दूसरा बदलाव भी किया है। इसके तहत अब रियल एस्टेट कंपनियों को घर खरीदारों को पजेशन का ऑफर लेटर भेजने से पहले ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) या कंप्लिशन सर्टिफिकेट (CC) लेना अनिवार्य होगा। पजेशन ऑफर लेटर (Possession Offer Letter) का मतलब ऐसे लेटर से है, जिसे रियल एस्टेट कंपनी घर का पजेशन लेने के लिए घर खरीदार को भेजती है। सोलोमन एंड कंपनी के पार्टनर किंजल चंपानेरिया ने कहा, "यह लेटर बताता है कि घर बेचने के एग्रीमेंट में डेवलपर के ऑब्लिगेशन पूरे हो गए हैं और घर बनकर तैयार हो गया है। घर खरीदार इसका पजेशन ले सकता है।"

कंस्ट्रक्शन वर्क बाकी होने स्पष्ट रूप से बताना होगा

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