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PPF: सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में किए बदलाव, 1 अक्तूबर से लागू होंगे नए नियम

सरकार ने कहा है कि नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर तब तक पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट मिलेगा जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। 18 साल के व्यक्ति को नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की इजाजत है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 03, 2024 पर 2:02 PM
PPF: सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में किए बदलाव, 1 अक्तूबर से लागू होंगे नए नियम
पीपीएफ लंबी अवधि के निवेश की स्कीम है। सरकार की स्कीम होने की वजह से इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है।

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बदलाव किए हैं। नाबालिग से नाम से खोले गए अकाउंट, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट और एनआरआई से जुड़े पीपीएफ अकाउंट इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने पिछले महीने इस बदलाव से जुड़ा सर्कुलर जारी किया। ये बदलाव क्या हैं, इनका क्या असर पड़ेगा? इससे पहले पीपीएफ के बारे में बुनियादी बातें जान लेना ठीक रहेगा। पीपीएफ लंबी अवधि के निवेश की स्कीम है। सरकार की स्कीम होने की वजह से इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही इसका रिटर्न भी अट्रैक्टिव है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे।

नाबालिग के 18 साल का होने पर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट लागू होगा

सरकार ने कहा है कि नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में जमा पैसे पर तब तक पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट मिलेगा जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। उसके बाद इस स्कीम में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट लागू होगा। इस अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन नाबिलग के बालिग हो जाने की तारीख से होगा। कई लोग नाबालिग के नाम से पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं।

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