RBI ने बैंकों को अपने बोर्ड में ऐसी नीति लागू करने के लिए कहा जिसमें लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। हालांकि, RBI ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी भूकंप, बाढ़, बिजली, आंधी या तूफान के समय में बैंक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बैंकों को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए सही इंतजाम करने होंगे। बैंक लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंकों की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का जिम्मेदारी लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना के बराबर होगा।