Get App

बैंक लॉकर से गायब हुआ पैसा या गोल्ड ज्वैलरी, तो बैंक देगा इतना पैसा- RBI ने जारी किये नये निर्देश

बैंक लॉकर में कोई कीमती सामान, गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी या कैश रखा है तो यह आपके लिए काम की खबर है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 19, 2021 पर 4:20 PM
बैंक लॉकर से गायब हुआ पैसा या गोल्ड ज्वैलरी, तो बैंक देगा इतना पैसा- RBI ने जारी किये नये निर्देश

Bank Locker: क्या आपने भी बैंक लॉकर में कोई कीमती सामान, गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी या कैश रखा है तो यह आपके लिए काम की खबर है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लॉकर किराये पर लेने के नियमों में बदलाव किया है। RBI ने बैंकों के मुआवजा नीति और देनदारी के बारे में निर्देश दिये है।

RBI ने दिये बैंक लॉकर को लेकर निर्देश

RBI ने बैंकों को अपने बोर्ड में ऐसी नीति लागू करने के लिए कहा जिसमें लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। हालांकि, RBI ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी भूकंप, बाढ़, बिजली, आंधी या तूफान के समय में बैंक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बैंकों को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए सही इंतजाम करने होंगे। बैंक लॉकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंकों की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का जिम्मेदारी लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना के बराबर होगा।


गोल्ड प्राइसेज में 4 महीने के लो से हुई रिकवरी, डॉलर की मजबूती से तेजी सीमित

बैंकों को लॉकर के लिए करना होगा करार

बैंकों को लॉकर करार करते समय करार भी करना होगा जिसमें लॉकर किराये पर लेते समय व्यक्ति कोई भी गैरकानूनी या खतरनाक सामा न रख सके।

देनी होगी लॉकर की सूची होगी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें