RBI Cancelled License: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI ने कर्नाटक के महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक धारवाड़, Mahalaxmi सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने सहकारी बैंक को केवल गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में काम करने का निर्देश दिया है। बैंकिंग नियामक ने कहा कि आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ को 23 मार्च 1994 को दिया गया बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।
RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस
RBI के लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश 27 जून 2023 से लागू हो चुका है। आरबीआई ने कहा कि महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 (B) के तहत तत्काल प्रभाव से गैर-सदस्यों से कैश जमा करने के अलावा बैंकिंग ऑपरेशन से बंद करने का आदेश दिया है।
सहकारी बैंकों पर RBI की बड़ी कार्रवाई
इससे पहले अप्रैल 2023 में आरबीआई ने अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था और इसे केवल एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी थी। संकट झेल रहे सहकारी समिति को आरबीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में नौ बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किये हैं।
7 सहकारी बैंकों पर लगा हाल में जुर्माना
नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने सोमवार को भी 7 सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक हकरी बैंक, पनिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।