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Paytm के खिलाफ RBI की बड़ी कार्रवाई, केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया

RBI ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेशन जारी रहने से सार्वजनिक हित और डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंच सकता था । केंद्रीय बैंक का कहना है कि पीपीबीएल का कामकाज जिस तरह से चल रहा था, उससे डिपॉजिटर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता था

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 24, 2026 पर 7:40 PM
Paytm के खिलाफ RBI की बड़ी कार्रवाई, केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया
पीपीबीएल 24 अप्रैल 2026 की शाम से बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएगा ।

आरबीआई ने 24 अप्रैल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने उसका बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया । केंद्रीय बैंक ने यह फैसला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत मिली शक्तियों के तहत लिया है।

आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की बताई वजह

RBI ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेशन जारी रहने से सार्वजनिक हित और डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंच सकता था । केंद्रीय बैंक का कहना है कि पीपीबीएल का कामकाज जिस तरह से चल रहा था, उससे डिपॉजिटर्स को नुकसान उठाना पड़ सकता था। आरबीआई का यह भी कहना है कि बैंक ने लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा ।

आरबीआई पहले भी पेटीएम के खिलाफ कड़े कदम उठा चुका है

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