आरबीआई ने 24 अप्रैल को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने उसका बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया । केंद्रीय बैंक ने यह फैसला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत मिली शक्तियों के तहत लिया है।
