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चेक क्लीयर होने में नहीं लगेंगे 2 दिन, अब दो घंटे में बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा, RBI ने बदले नियम

RBI: रिजर्व बैंक ने चेक क्लीयरिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब चेक को क्लीयर होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ घंटों में ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 08, 2024 पर 4:05 PM
चेक क्लीयर होने में नहीं लगेंगे 2 दिन, अब दो घंटे में बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा, RBI ने बदले नियम
RBI: रिजर्व बैंक ने चेक क्लीयरिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है।

RBI: रिजर्व बैंक ने चेक क्लीयरिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब चेक को क्लीयर होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ घंटों में ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जल्द ही बैंक शाखाओं में जमा किए गए चेक उसी दिन क्लीयर हो जाएंगे। फिलहाल, जमा किए गए चेक को दिन के दौरान अलग-अलग समय स्लॉट में ग्रुप या बैचों में एक साथ प्रोसेस किये जाते हैं। चेक को क्लीयर होने में दो दिन का समय लगता है। इससे ग्राहकों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और सेटलमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

चेक क्लीयरिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के माध्यम से बैच प्रोसेसिंग मोड में काम करता है और इसकी क्लीयरिंग साइकिल दो वर्किंग डेज तक होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर ने चेक क्लीयरिंग के प्रोसेस में सुधार लाने और निपटाने के जोखिम को कम करने के लिए CTS को बैच प्रोसेसिंग से क्लीयरिंग में बदलने का प्रस्ताव दिया है। इस नए बदलाव से ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि कम समय में पैसा अकाउंट में आ जाएगा।

क्या है चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)?

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