मृत ग्राहकों के खाते-लॉकर का क्लेम 15 दिन में निपटाएंगे बैंक, वरना भरेंगे जुर्माना; RBI लाया नया नियम

RBI New Rule: RBI ने मृत ग्राहकों के खाते और लॉकर क्लेम निपटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की है। देरी पर बैंक को मुआवजा देना होगा। जानिए नया नियम कब से लागू होगा और इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

अपडेटेड Aug 10, 2025 पर 11:43 PM
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अगर बैंक की वजह से क्लेम मिलने देरी होती है, तो उन्हें मुआवजा देना होगा।

RBI New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खाते, लॉकर और सुरक्षित रखी गई वस्तुओं से जुड़े दावों के निपटारे के लिए एक जैसी प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत सभी दावों को अधिकतम 15 दिनों में पूरा करना होगा।

नई व्यवस्था का मकसद क्या है?

RBI का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद नामांकित व्यक्तियों और कानूनी वारिसों के लिए प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ड्राफ्ट सर्कुलर – भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के दिवंगत ग्राहकों से संबंधित दावों का निपटारा) निदेश, 2025 जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने 27 अगस्त तक जनता से सुझाव मांगे हैं।


बताना होगा क्लेम का पूरा प्रोसेस

ड्राफ्ट के अनुसार, बैंकों को मानकीकृत दावा फॉर्म तैयार करने होंगे और इन्हें शाखाओं के साथ-साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा, जरूरी दस्तावेजों की सूची के साथ स्टेप बाय स्टेप क्लेम प्रोसेस भी स्पष्ट रूप से बताना होगा।

नॉमिनी और बिना नॉमिनी वाले मामले

अगर खाते या लॉकर में नॉमिनी दर्ज है, तो दावेदार को केवल दावा फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान/पते का प्रमाण देना होगा। वहीं, जिन मामलों में नॉमिनी नहीं है, वहां ₹15 लाख तक की रकम के क्लेम के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इसमें इंडेम्निटी बॉन्ड और अन्य कानूनी वारिसों की नो-ऑब्जेक्शन चिट्ठी जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। ₹15 लाख से अधिक के दावों के लिए कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

लॉकर दावों की प्रक्रिया

लॉकर से जुड़े मामलों में भी RBI ने समयसीमा तय की है। सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर बैंक को इन्वेंटरी की तारीख तय करनी होगी।

देरी पर मिलेगा मुआवजा

अगर देरी बैंक की वजह से होती है, तो मुआवजा देना होगा। जमा से जुड़े दावों पर बैंक रेट से 4% वार्षिक अतिरिक्त ब्याज और लॉकर या सुरक्षित वस्तुओं से जुड़े मामलों में ₹5,000 प्रतिदिन का जुर्माना।

ग्राहकों को क्या लाभ होगा?

RBI का मानना है कि यह कदम बैंकों में चल रही अलग-अलग प्रक्रियाओं को खत्म करेगा, शोकग्रस्त परिवारों को राहत देगा और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे।

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