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ATM या दुकानदार ने दिया फटा हुआ नोट? कैसे और कहां बदलवा सकते हैं फटे नोट, जानिये RBI के नियम

अक्सर ऐसा होता है कि ATM से पैसे निकालते समय या किसी से खुले पैसे लेते वक्त हमारे हाथ में फटा, घिसा या गोंद से चिपका हुआ नोट आ जाता है। दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं और हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 30, 2025 पर 7:49 PM
ATM या दुकानदार ने दिया फटा हुआ नोट? कैसे और कहां बदलवा सकते हैं फटे नोट, जानिये RBI के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे, पुराने और खराब नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि ATM से पैसे निकालते समय या किसी से खुले पैसे लेते वक्त हमारे हाथ में फटा, घिसा या गोंद से चिपका हुआ नोट आ जाता है। दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं और हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे, पुराने और खराब नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं। फटा या खराब नोट अब कोई सिरदर्द नहीं है। अगर आप जागरूक हैं और RBI के नियम जानते हैं, तो कोई भी बैंक आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता।

फटा नोट है तो क्या करें?

अगर आपके पास कोई नोट है जो फट गया है, या किसी कारण से खराब हो गया है, तो आप उसे किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। RBI के नियमों के मुताबिक यदि नोट का नंबर, सिग्नेचर और बाकी जरूरी बातें साफ दिखाई देती हैं, तो बैंक को वह नोट बदलना होगा।

बैंक में नोट बदलवाने के नियम क्या हैं?

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