भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्ड कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से बदलने वाला है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कुछ नियमों को लागू करने की डेडलाइन RBI ने 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। इन नए नियमों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित करना है। ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।