Get App

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के नियम, तुरंत करें चेक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्ड कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से बदलने वाला है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 25, 2022 पर 9:04 AM
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के नियम, तुरंत करें चेक
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्ड कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम 1 अक्टूबर से बदलने वाला है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के कुछ नियमों को लागू करने की डेडलाइन RBI ने 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी। इन नए नियमों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित करना है। ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी।

ये हैं नए नियम - पहला नियम

RBI ने जिन नए नियमों को लागू करने की समयसीमा थी, उनमें पहला नियम यह है कि अगर एक ग्राहक ने किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर खुद से उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो कंपनी को उसे एक्टिवेट करने के लिए ग्राहक से वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) के जरिए सहमित लेनी होगी। अगर ग्राहक सहमति नहीं होता है तो उन्हें उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करना होगा।

दूसरा नियम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें