Get App

आपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में दोबारा KYC कर दिया है? जानिए ऑनलाइन KYC के लिए क्या हैं शर्तें

दोबारा केवासी के लिए 1 अप्रैल की डेडलाइन तय थी। जिन लोगों के लिए दोबारा केवायसी करना जरूरी था, उनके ऐसा नहीं करने पर उनका म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज हो सकता है। ऐसा में वे अपने फोलियो की यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 23, 2024 पर 6:01 PM
आपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में दोबारा KYC कर दिया है? जानिए ऑनलाइन KYC के लिए क्या हैं शर्तें
ऑफिशियली वैलिड डॉक्युमेंट्स (OVD) लिस्ट में बदलाव की वजह से दोबारा केवायसी कराना जरूरी हो गया है।

म्यूचुअल फंड्स के कई अकाउंटहोल्डर को दोबारा KYC कराने को कहा गया था। इस बारे में इनवेस्टर्स को ईमेल भेजे गए थे। इसके लिए 1 अप्रैल, 2024 की समसीमा तय थी। इसकी जरूरत केवायसी के लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्युमेंट्स (OVD) लिस्ट में बदलाव की वजह से पड़ी। पहले म्यूचुअल फंड के इनवेस्टमेंट अकाउंट के KYC के लिए बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल का इस्तेमाल होता था। इन्हें OVD की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन, अब इन्हें ओवीडी की लिस्ट से हटा लिया गया है। अब सवाल है कि जिन लोगों ने ऐसे OVD से केवायसी कराया था, जिन्हें अब हटा दिया गया है तो उन्हें अब क्या करना होगा? क्या ऐसे लोग दोबारा KYC ऑनलाइन करा सकते हैं?

कौन कर सकता है ऑनलाइन KYC?

जिन लोगों का आधार उनके पैन के साथ लिंक्ड हैं और जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है वो दोबारा केवायसी का प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने म्यूचअल फंड कंपनी के प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। आधार के पैन से लिंक्ड होने पर यह प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। आधार के जरिए ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, जो दोबारा केवायसी के लिए काफी अहम है।

मौजूदा केवायसी में गड़बड़ी होने पर ऑफलाइन अपडेट कराना होगा

सब समाचार

+ और भी पढ़ें