म्यूचुअल फंड्स के कई अकाउंटहोल्डर को दोबारा KYC कराने को कहा गया था। इस बारे में इनवेस्टर्स को ईमेल भेजे गए थे। इसके लिए 1 अप्रैल, 2024 की समसीमा तय थी। इसकी जरूरत केवायसी के लिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्युमेंट्स (OVD) लिस्ट में बदलाव की वजह से पड़ी। पहले म्यूचुअल फंड के इनवेस्टमेंट अकाउंट के KYC के लिए बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल का इस्तेमाल होता था। इन्हें OVD की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन, अब इन्हें ओवीडी की लिस्ट से हटा लिया गया है। अब सवाल है कि जिन लोगों ने ऐसे OVD से केवायसी कराया था, जिन्हें अब हटा दिया गया है तो उन्हें अब क्या करना होगा? क्या ऐसे लोग दोबारा KYC ऑनलाइन करा सकते हैं?