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RBI ने इस बैंक के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये, कहीं ये आपका बैंक तो नहीं?

Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों को कई तरह के निर्देश देता है और वह निर्देश नहीं मानने पर ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 26, 2023 पर 2:41 PM
RBI ने इस बैंक के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये, कहीं ये आपका बैंक तो नहीं?
बंगलुरु का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता।

Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों को कई तरह के निर्देश देता है और वह निर्देश नहीं मानने पर ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। अब RBI ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है यानी अगर आपका खाता इस बैंक में है तो आप सिर्फ अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बंगलुरु के नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया है। आरबीआई ने यह फैसला बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है। नेशनल सहकारी बैंक की कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में 13 ब्रांच हैं।

नहीं दे सकते नया लोन

बंगलुरु का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही नई जमा यानी डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। RBI ने 24 जुलाई 2023 को कारोबार बंद होने से 6 महीने की पीरियड तक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी, बैंक 6 महीने तक पैसा जमा करने और देने का कोई भी काम नहीं कर सकता।

5 लाख रुपये तक कर सकते हैं क्लेम

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