Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों को कई तरह के निर्देश देता है और वह निर्देश नहीं मानने पर ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। अब RBI ने एक और बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है यानी अगर आपका खाता इस बैंक में है तो आप सिर्फ अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बंगलुरु के नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया है। आरबीआई ने यह फैसला बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है। नेशनल सहकारी बैंक की कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में 13 ब्रांच हैं।
